
जगदलपुर =आज दिनांक 17.01.2026 को आबकारी आयुक्त आर संगीता महोदया एवं कलेक्टर हरिस एस के निर्देशानुसार एवं अमन सिंह जिला आबकारी अधिकारी के मार्गदर्शन में मुखबीर से दिनांक 16.01.2026 को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति एक सफेद रंग के पिकअप वाहन में अवैध मदिरा रखकर केशलूर से दरभा की ओर परिवहन करने वाले है मुखबीर से सूचना प्राप्त होने पर आबकारी उपनिरीक्षक अंकित सिंह राठौर के नेतृत्व में टीम गठित कर तत्काल उक्त मार्ग पर पहुंच कर राजूर चौक के पास नाका बंदी की गई कुछ समय बाद एक पिकअप वाहन उक्त मार्ग से आता हुआ दिखाई दिया।
उक्त वाहन को रोक कर वाहन की तलाशी लेने पर 60 नग भूरे रंग के खड्डा कॉटूनों में (जिनमें अंग्रेजी में GOA लिखा हुआ है) (प्रत्येक कॉर्टून में 180 एम.एल. क्षमता वाले 50-50 नग) कुल 3000 नग कांच की पाव शीशीयों में भरा गोवा स्प्रीट ऑफ स्मूथनेस ब्राण्ड का लेबल लगा म.प्र. प्रान्त में निर्मित एवं विक्रय हेतु नॉन ड्यूटी पेड विदेशी मदिरा कुल मात्रा 540 बल्क लीटर रखा होना पाया गया।
मौके से तीन आरापियों कोसू राम यादव पिता लुददू राम यादव जाति राऊत उम्र 28 वर्ष साकिन राऊत पारा, बोरजा, जामगांव बास्तानार थाना बुरगुम जिला बस्तर तथा मोसू राम यादव पिता लुददू राम यादव जाति राऊत उम्र 30 वर्ष साकिन राऊत पारा, बोरजा, जामगांव बास्तानार थाना बुरगुम जिला बस्तर तथा मोटू राम माड़वी पिता दुरसाय माड़वी जाति माड़िया उम्र 28 वर्ष साकिन हाउस नं. 30 नाकापारा मुतनपाल थाना बुरगुम जिला बस्तर को गिरफ्तार किया गया तथा आरोपियों के विरूद्ध छ. ग. आबकारी एक्ट की धारा 34 (1) (क), 34 (2), 36, 59-क तहत कार्यवाही करते हुए मामला पंजीबद्ध किया गया तथा न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल किया गया।
उक्त मदिरा की कुल मात्रा 540 बल्क लीटर है जिसका बाजार मूल्य 3,84,000 /- रूपये होना पाया। प्रकरण में वाहन सहित कुल जप्ती 10,99,000 रूपये है इस कार्यवाही में प्रधान आरक्षक शिव प्रसाद सिन्हा, आरक्षक शैलेष पाण्डेय, कविश यादव एवं वाहन चालक हेमराज बघेल का संम्पूर्ण कार्यवाही में सराहनीय योगदान रहा।




