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पदीय दायित्व निर्वहन में उदासीनता बरतने के कारण पंचायत सचिव डिमरापाल तत्काल प्रभाव से निलंबित

 

जगदलपुर = 06 जून  मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बस्तर  प्रतीक जैन द्वारा पदीय दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता बरतने के कारण ग्राम पंचायत सचिव डिमरापाल विकासखण्ड तोकापाल  सकरू राम कश्यप को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। इस सम्बंध में जारी आदेश में कहा गया है कि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तोकापाल से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार तोकापाल क्षेत्रान्तर्गत 17 मई 2025 को ग्राम बड़ेमारेंगा जनपद पंचायत तोकापाल में आयोजित समाधान शिविर में सचिव ग्राम पंचायत डिमरापाल  सकरू राम कश्यप द्वारा शराब का सेवन कर समाधान शिविर में उपस्थित होने के कारण  सकरू राम कश्यप सचिव ग्राम पंचायत डिमरापाल को उच्चाधिकारी के निर्देशों की अवहेलना करने सहित अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता बरतने तथा छत्तीसगढ़ पंचायतराज अधिनियम 1993 की धारा 72 के तहत ग्राम पंचायत सचिव के विहित कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन नहीं करने के फलस्वरूप सचिव ग्राम पंचायत डिमरापाल जनपद पंचायत तोकापाल सकरू राम कश्यप को छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा अनुशासन तथा अपील नियम 1999 के नियम 4 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में  सकरू राम कश्यप का मुख्यालय कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तोकापाल निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में सम्बन्धित को छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा अनुशासन तथा अपील नियम 1999 के नियम 13 के तहत नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा ।

Krishna Jha

Editor In Chief - Tahalka Today

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